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Section 144: लखनऊ में आगामी त्योहारों (होली, लोकसभा चुनाव और रमजान) को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। 19 मार्च को जारी किए गए आदेश के अनुसार 17 मई तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ गतिविधियों पर रोक लगाई गई है।
किन कार्यों पर रहेगा प्रतिबंध?
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मकान मालिकों के लिए भी गाइडलाइंस:
जिला प्रशासन ने मकान मालिकों को निर्देश दिया है कि वो किरायेदारों का पुलिस सत्यापन करवाएं। बिना पुलिस सत्यापन के किसी को भी मकान किराए पर नहीं दिया जाएगा।
धारा 144 उल्लंघन करने पर सजा:
धारा 144 का उल्लंघन करने पर जुर्म साबित होने पर 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। पुलिस को यह अधिकार है कि वे धारा 144 तोड़ने वालों को गिरफ्तार कर ले।
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आप कैसे करें शिकायत?
यदि आपको लगता है कि आपके आसपास धारा 144 का उल्लंघन हो रहा है, तो आप तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दे सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क?
आप लखनऊ पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट लखनऊ पुलिस: http://lucknowpolice.up.gov.in/ पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
Section 144
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